झारखण्ड सरकार ने राज्य के ग्रामीण एवं शहरी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़े एवं दिव्यांगजन युवाओं के स्वरोजगार हेतु सुगम एवं सस्तें दर पर त्रृण की उपलब्ध करायेगी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार सृजन करने के लिए 25 लाख तक के त्रृण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। जिसमें 40 प्रतिशत या 5 लाख तक के सरकारी अनुदान पर त्रृण देने की व्यवस्था की गई है। तथा 50हजार तक के लोन पर किसी भी प्रकार का गारंटी की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत युवा वाहन भी खरीद सकते है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत अब झारखण्ड के युवाओं को राज्य में ही स्वरोजगार सृजन करने में मददगार साबित होगी राज्य सरकार।
कौन होंगे योग्य लाभुक?
झारखण्ड राज्य के निवास या रहने वाले वैसे युवा जो इसका लाभ ले सकते है,जो झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो और जिसका उम्र 18-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इस योजना के योग्य होंगे। और जिसका परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम हो। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें इस लिहाज से सखी मंडल की दीदियों भी ले सकती है योजना का लाभ लेने का प्रावधान किया गया है।
कार्यालय जहां आप आपना आवेदन जमा कर सकते हैं:-
1. झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
2. झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
3. झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4. झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
5. जिला कल्याण पदाधिकारी।
0 Comments